पाक जेल से रिहा हो सकता है कुख्यात आतंकी उमर शेख
नई दिल्लीVON NEWS: वर्ष 1994 में भारत में चार विदेशी नागरिकों को अगवा कर कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय जगत में लाने वाला और समाचार पत्र वाल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल का हत्यारा अहमद उमर सईद शेख एक बार फिर आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान के जेल में बंद उमर शेख को पहले वहां की आतंकरोधी अदालत ने मौत की सजा दी थी। जिसे बाद में एक स्थानीय अदालत ने घटा कर आजीवन करावास में बदल दिया था। गुरुवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत की उच्च न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा को घटा कर सात वर्ष की सजा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 18 वर्षों से पाकिस्तान के एक बेहद सुरक्षित जेल में बंद उमर शेख को रिहा किया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार वैसे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।
सिंध कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि पड़ोसी देश में आतंकवादी संगठनों व कुख्यात आतंकियों को सजा दिलाने को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जाता। कुछ महीने पहले ही भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले हाफिज सईद को भी रिहा किया गया है। जबकि हाफिज सईद के सहयोगी व मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकी उर रहमान लखवी पहले ही रिहा हो चुका है। अब देखना है कि पाकिस्तान सरकार सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायाल में अपील करती है या नहीं।
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