‘कर नियम में राहत से मकान बेचने में मिलेगी मदद,पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली,VON NEWS: जमीन जायदाद के विकास से जुड़े उद्योग ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार के रीयल्टी क्षेत्र को आयकर राहत दिये जाने के कदम का स्वागत करते हुये कहा कि इससे नकदी संकट का सामना कर रही कंपनियां बिना बिके मकानों को निकालने के लिये कीमतें कम कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पूरे उद्योग में मकान के दाम कम होने की संभावना कम है क्योंकि कंपनियां पहले से बहुत कम लाभ पर काम कर रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इस मामले में कुछ रियायत की घोषणा की है। सरकार ने आयकर नियमों में ढील देते हुये 2 करोड़ रुपये मूल्य तक की आवासीय इकाइयों की प्राथमिक अथवा पहली बार बिक्री सर्कल दर से 20 प्रतिशत तक कम दाम पर करने की अनुमति दी है।

आवासीय रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क सर्किल दर मूल्य से 20 प्रतिशत कम पर यह बिक्री हो सकेगी वर्तमान में यह अंतर 10 प्रतिशत तक रखने की ही अनुमति है।

सरकार द्वारा दी गई नई छूट जून 2021 तक लागू रहेगी। इसका मकसद बिल्डरों को बिना बिके मकानों को निकालने में मदद करना है। ऐसे खाली पड़े मकानों की संख्या 7-8 शहरों में करीब सात लाख है। रीयल एस्टेट कंपनियों के संघों के परिसंघ क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे शाह ने कहा, ‘‘हमें नहीं लगता कि कुल मिलाकर इससे मकानों के दाम कम होंगे।

कीमतें पहले से कम है और मार्जिन भी कम है। लेकिन जो कंपनियां नकदी समस्याओं का सामना कर रही हैं, वे आयकर राहत मिलने से कीमतें कम कर खाली पड़े मकानों को निकाल सकती हैं।’

कोविड-19 महामारी के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतें सर्किल रेट से पहले ही नीचे जा चुकी है। रियल्टी उद्यमियों के संगठन क्रेडाई और नारेडको ने इससे पहले कहा था कि मौजूदा आयकर नियमों के कारण बिल्डर अपने फ्लैटों के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। कई केन्द्रीय मंत्रियों ने बिल्डरों को बिक्री बढ़ाने के लिये दाम घटाने की सलाह दी थी।

बहरहाल, नारेडको और एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने सरकार के राहत उपायों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्कल दर और मकान के बिक्री समझौते मूल्य के बीच यदि 10 प्रतिशत से अधिक का आंतर होता है तो ऐसे मामलों में आयकर कानून की धारा 43सीए के तहत कर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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