क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर हाईकोर्ट : ग्राम पंचायतों को तुरंत बजट देने के आदेश

नैनीताल. ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इनकी दशा तुरंत ठीक कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह तत्काल ग्राम पंचायतों को डीएम के माध्यम से बजट उपलब्ध कराए ताकि इन क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था ठीक की जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज़िलाधिकारी ग्राम प्रधानों से डिमांड़ लें और उसके बाद बजट जारी करें. इसके साथ ही कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिया है कि जो रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने जारी की है उसकी कमियों पर सुधार करते हुए कोर्ट में 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करें.

कोताही बर्दाश्त नहीं 

केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि ग्राम सभाओं में बने क्वारंटीन सेंटरों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा कोरोना पीड़ितों के टेस्ट पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी सेम्पलों की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें.

हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिए कि किसी को भी अधिक किराए वाले कमरों में रहने के लिए बाध्य न करे.

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