मैक्सवेल हॉस्पिटल के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने 45 लाख की देनदारी करी निरस्त ।वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन कुमार ने की जबरदस्त पैरवी ।

  • मैक्सवेल हॉस्पिटल के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने 45 लाख की देनदारी करी निरस्त ।वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन कुमार ने की जबरदस्त पैरवी । 
हरिद्वार / देहरादून : हरिद्वार की कंज्यूमर अदालत द्वारा डाक्टर एवम अस्पताल के खिलाफ 45 लाख वसूलने के आदेश दिए थे जिसे उपभोक्ता आयोग ,उत्तराखंड ने निरस्त कर दिया ।
मामला यू हुआ कि एक शिकायत कर्ता ने शिकायत देते हुए कहा कि उसका अल्ट्रासाउंड डाक्टर ने गलत किया है जबकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर न तो डाक्टर के हस्ताक्षर थे और अल्ट्रासाउंड भी किसी टेक्नीशियन द्वारा किया निकला ,दूसरा उपभोक्ता अदालत के राज्य आयोग ने कहा कि शिकायत कर्ता स्वयं पेशंट न होकर उसका पति था जो की कंज्यूमर नही है ।
इसके चलते आयोग ने डॉक्टर एवम अस्पताल के खिलाफ शिकायत निरस्त कर दी ।
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