बराबर अंकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किये नये नियम,
नई दिल्ली,VON NEWS: “संघ लोक सेवा आयोग” ने विभिन्न प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बराबर कुल अंक प्राप्त करने की स्थिति में रैंक निर्धारित करने के लिए नये नियम की जारी किये।
“यूपीएससी” ने आज, 26 फरवरी 2020 को ‘रिवाइज्ड टाई-प्रिंसिपल’ जारी करते हुए घोषणा किया कि संशोधित नियम 28 सितंबर 2019 के बाद जारी किये गये परीक्षा एवं भर्ती अधिसूचनाओं और आयोजित की गयी सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे। इनमें सिविल सेवा और वन सेवा परीक्षा, चिकित्सा सेवा परीक्षा, एनडीए व सीडीएस परीक्षा, सीएपीएफ (एसी) परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, सांख्यिकी सेवा परीक्षा, आर्थिक सेवा परीक्षा, विभागीय परीक्षाएं और सीधी भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार शामिल हैं।
आयोग द्वारा जारी रिवाइज्ड टाई-प्रिंसिपल के अनुसार, सिविल सेवा और वन सेवा परीक्षा में बराबर कुल प्राप्तांक की स्थिति में रैंक निर्धारण के लिए पहले अनिवार्य (सामान्य) प्रश्न-पत्रों के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक के जोड़ और फिर आयु के आधार पर रैंक का निर्धारण किया जाएगा।
आयोग ने इसी प्रकार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, सीधी और विभागीय भर्ती के लिए रिवाइज्ड टाई-प्रिंसिपल जारी किये हैं।
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