विनबर्ग एलेन स्कूल के पक्ष में उपभोक्ता अदालत का फैसला आया । छात्र उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते है : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने की जोरदार पैरवी ।
विनबर्ग एलेन स्कूल के पक्ष में उपभोक्ता अदालत का फैसला आया । छात्र उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते है : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने की जोरदार पैरवी ।
देहरादून : स्टेट कंज्यूमर फोरम से अहम फैसला आया है जिसमे मसूरी स्तिथ Wynberg Allen स्कूल को बड़ी राहत मिली है ।
आपको बता दे कि संजीव चौधरी ,मोहाली ,पंजाब के एक अभिभावक ने अपने पुत्र के लिए 90 लाख रुपए का दावा कंज्यूमर फोरम में दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कंज्यूमर फोरम के माध्यम से 90 लाख कंपनसेशन का दावा दाखिल किया था जिस के विरुद्ध स्कूल की ओर से उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने जोरदार पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट आदि की रूलिंग मनु सोलंकी बनाम अन्य का हवाला देते हुए बहस की और न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्र उक्त रूलिंग के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते है इसलिए शिकायतकर्ता किसी भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है जिस पर आयोग के अध्यक्ष विद्वान न्यायमूर्ति डी एस त्रिपाठी एवं सदस्य उदय सिंह टोलिया की बेंच ने अपना निर्णय सुनाया ।
आयोग के विद्वान न्यायमूर्ति के निर्णय में विभिन्न न्यायिक नजीरो जिनमे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, महृषि दयानंद यूनिवर्सिटी,अनुपमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहित मन्नू सोलंकी बनाम विनायक मिशन आदि पर बहस सुनी गई तथा यह साबित हुआ की छात्र उपभोक्ता की श्रेणी मे नही आते है ।
आपको बता दे कि राज्य में उपभोक्ता आयोग एवम सभी फोरम बेहतर एवं आधुनिकतम संचार एवं कार्यप्रणाली से कार्य कर रहे है ।
ज्ञात हो की प्रवीण कुमार उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बताए जाते हैं एवं जनता के बीच काफी लोकप्रिय है ।