माननीय चीफ जस्टिस भी हुए नरम,दिए सभी अदालतों को निर्देश
नैनीताल :वॉयस ऑफ नेशन न्यूज़ (मनीष वर्मा ) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी कोरोना वायरस के चलते उदारता दिखाई है जिससे यह स्पष्ट होता हर की न्यायपालिका अपने कार्य के साथ जनता के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है जितना कि परिवार का सदस्य दूसरे के प्रति ।
जी हां । उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 16 तारीख को एक सर्कुलर जारी करते हुए 31 मार्च तक सभी अदालतों, बार संघों व अधिवक्ताओं को एडवाइजरी जारी की है ।
माननीय मुख्य न्यायाधीश के इस सर्कुलर में कहा गया है कि सभी अदालतें यदि बहुत आवश्यक हो तो ही किसी मामले को सुनेंगे तथा अंतिम सुनवाई के मामलों को 31 मार्च तक टाल देँगे । यानी कि किसी भी अभियुक्त या वादी पर कोई कोरसिव कार्यवाही नही की जाएगी ।
माननीय मुख्य न्यायधीश ने यह भी कहा है कि किसी भी केस को वकील की गैरहाजिरी में डिसमिस नही किया जाएगा । यानी कि किसी भी अभियुक्त या वादी को समुचित अवसर दिया दिया जाए ।
माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि कोई भी वादी या प्रतिवादी तब तक न्यायालय में नही आएगा जब तक कि उसको बुलाया या उसकी आवश्यकता न हों । यानी कि 31 मार्च तक किसी पर कोरसिव कारवाही न कि जाए ।
माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह बार एसोसिएशन से आग्रह किया है कि सभी अधिवक्तागण बेवजह बार रूम में बैठने,भीड़ करने व कैंटीन आदि में बैठने से बचे ।