निर्भया केस: अब अक्षय ठाकुर की पत्नी की चाल:

VON NEWS:  निर्भया केस का एक नया मामला सामने आया है, अक्षय की पत्नी ने एक परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी देते हुए कहा कि वह अक्षय की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है। अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के जज रामलाल शर्मा की कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा, ‘उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी दी जानी है, हालांकि वह निर्दोष हैं। ऐसे में वह उसकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है।’
क्या यह अक्षय की पत्नी की नई कानूनी चल है?
अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला को यह कानूनी अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13 (2) (II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार है, इसमें रेप भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। कानूनी जानकार इसे एक चाल की तरह देख रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस पर कोर्ट अक्षय को नोटिस जारी कर सकता है और उसे उपस्थित रहने को भी कह सकता है।

निर्भया के दोषियों को अभी भी कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि वह कही न कही बच जाएंगे। उनकी कोई ना कोई चाल उन्हें जीवनदान दे ही देगी। इसके लिए अब दिनरात वह यही सोचते रहते हैं। बताया जाता है कि इनमें से दो कागजों पर कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर-3 में बंद इन चारों की अभी इनके परिवार से मुलाकात करने की रूटीन मुलाकात नहीं रोकी गई है। लेकिन इनकी अंतिम मुलाकात अब 19 मार्च की दोपहर 12 बजे तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा।

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों में से तीन ने अपनी फांसी टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि दोषी अक्षय, पवन और विनय ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट(अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय) में अर्जी लगाई है। तीनों दोषियों ने आईसीजे को पत्र लिखकर फांसी टालने की अपील की है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि फांसी की सजा के खिलाफ दुनियाभर के विभिन्न संगठनों ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया है

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