बैंकिग सर्विसेस से लेकर ATM से पैसे निकालने तक एक मार्च से बदल रहे हैं
नई दिल्ली,VON NEWS: कल से ना सिर्फ महीना बदल रहा है बल्कि कई नियम भी बदलने जा रहे है। महीने के शुरु होने के साथ ही आपको आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि, ये नियम आपकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। चलिए तो आपको इन नियमों से अपडेट कर देते हैं। दरअसल, एक मार्च से फास्टैग के शुल्क से लेकर बैंकिग सर्विसेस तक के नियम बदलने डा रहा है।
गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, निजी सेक्टर के बड़े एचडीएफसी और इंडियन बैंक से जुड़े नियम है।
एसबीआइ के खाताधारक ध्यान दें
“एसबीआइ“ के खाता धारकों ने यदि केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसके बाद बैंक से निकासी नहीं कर सकेंगे। “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया“ ने अपने खाताधारकों को मैसेज, सोशल मीडिया, ईमेल वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि वह 28 फरवरी तक अपनी केवाइसी पूरी कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसा ना करने वाले ग्राहकों का बैंक खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने खाते से किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे।
एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों ध्यान दें
निजी सेक्टर के बड़े बैंकों में से एक एचडीएफसी के खाताधारक 29 फरवरी के बाद से पुराना मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक मार्च से ग्राहक इस ऐप के जरिए कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वह पुराने ऐप को अपडेट करें। इसलिए आप अपने ऐप को जल्द से जल्द अपडेट कर लें।
एटीएम से नहीं निकलेंगे 2000 के नोट
एक मार्च से आपको “इंडिया बैंक“ के एटीएम से 2000 रुपए का नोट नहीं निकलेगा। इंडियन बैंक ने इसे लेकर सूचना भी जारी कर दी है। हालांकि, अगर किसी को 2000 रुपए की जरुरत है तो वह बैंक की शाखा में जाकर ले सकते हैं।
अब लॉटरी पर लगेगा GST
एक मार्च से लॉटरी सिस्टम पर जीएसटी का नया नियम लागू होगा। नए नियम के मुताबिक अब लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से माल व सेवा कर लगाया जाएगा। दिसंबर 2019 में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि सभी राज्यों में “सरकार” से मान्यता प्राप्त जो लॉटरी चलाई जा रही है उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
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