COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने आदेश दिया कि, “राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।”

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