हेलमेट नहीं पहनने पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए

नई दिल्ली,VON NEWS: ओडिशा सरकार ने गुरुवार को स्टेट पुलिस और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के नियम को लागू करने का आग्रह किया है। दरअसल राज्य में ट्रैफिक नियमों में सख्ती के बावजूद लोग हेलमेट पहनने में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में सरकार ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में हैं।

आपको बता दें कि परिवहन विभाग के सचिव एम. एस पाढ़ी ने डीजीपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को निलंबित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।

उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए 2019 के दौरान और जनवरी से अक्टूबर, 2020 तक सात दिनों के भीतर हेलमेट कानून के उल्लंघन के लिए डीएल के निलंबन पर एक जिलेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।

2019 में, ओडिशा में कुल 11,064 सड़क दुर्घटनाओं में से 4,688 सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन शामिल थे। जबकि 2019 में राज्य में कुल 5,333 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 2,398 दोपहिया वाहनों पर थीं। पत्र में कहा गया कि 2,398 में से 2,156 ने दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहना था। पाढ़ी ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि हेलमेट पहनने से कई लोगों की जान बच सकती थी।

आपको बता दें कि देश भर में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है जिसके बाद अब ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करने वाले लोगों को पहले से कहीं ज्यादा चालान भरना पड़ेगा। अलग अलग नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान की रकम 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये है।

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