शॉपिंग मॉल्स 2 महीने बाद तैयार, ये रूल्स फॉलो करने होंगे
नई दिल्ली. अनलॉक वन के तहत 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी गयी है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स में घूमने से लेकर शॉपिंग अब पहले जैसी नहीं रहेगी. कोरोना वायरस के मद्देनजर कई सावधानियां है जिनका ख्याल रखना हर ग्राहक और मॉल में मौजूद रिटेलर के लिए ज़रूरी होगा. मॉल मालिकों का कहना है कि पहले दिन से ही कस्टमर को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मॉल्स में खरीदारी करना पूरी तरह सेफ है.
फॉलो करने होंगे ये रूल्स
कोरोना के बचाव के साथ-साथ खरीदारी को भी सुरक्षित कैसे बनाया जाए, इसके लिये बाकायदा एक SOP तैयार किया गया है जिसके तहत हर ग्राहक और दुकानदार के लिए आरोग्य सेतु ऐपहोना जरूरी है.
मॉल्स में एंट्री पर मास्क, सैनिटाइजेशनऔर थर्मल स्क्रीनिंग को भी अनिवर्या किया गया है.
एस्क्लेटर्स पर एक वक़्त पर 3 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और 2 लोगों के बीच 3 सीढ़ियों के अंतर होगा.
मेकअप से जुड़े प्रोडक्ट्स, जूते और परफ्यूम जैसी चीज़ों के ट्रायल पर पूरी तरह पाबंदी होगी.
शोरूम के अंदर ग्राहकों की संख्या एक समय पर 5 से ज़्यादा नही होगी.
इसके अलावा मॉल परिसर, वाशरूम, फूड कोर्ट जैसी जगह की साफ-सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा.
मॉल मालिकों का कहना है कि पहले दिन से ही कस्टमर को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मॉल्स में खरीदारी करना पूरी तरह सेफ है. इनफिनिटी मॉल के सीईओ मुकेश कुमार ने कहा, हमारी कोशिश यही है कि कस्टम खुद को सुरक्षित महसूस करें, गाइडलाइन्स के तहत हर कदम उठाया जा रहा है. पोस्टर्स का भी सहारा लेंगे ताकि ग्राहकों को भी पता रहे कि उसे क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं?
आर्थिक और सामाजिक हालात सामान्य होने में लगेगा लंबा वक्त
रिटेल इंडस्ट्री ने शॉपिंग मॉल्स खोले जाने के फैसले पर संतुष्टि दिखाई है. इस उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन का दबाव झेल रही इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलेगी लेकिन जानकर इस बात से भी इंकार नही कर रहें कि अभी आर्थिक और सामाजिक हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा.
केंद्र सरकार ने तो शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन राज्य सरकारें कोरोना की ज़मीनी स्थिति को भांपते फिलहाल शॉपिंग मॉल्स खोलने या न खोलने का फैसला अपने स्तर पर ले रही है. क्योंकि चुनौती अभी भी वही है कि कही ज़्यादा ढील देने के चक्कर में ज़्यादा संक्रमण न फैल जाए.