अब बिना पास जा सकते हैं दिल्ली से नोएडा और गुरुग्राम, जानें क्‍या कहती है गाइडलाइन

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोविड-19 ) के खतरे को देखते हुए लॉकडाउनकी अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को इसे लॉकडाउन 5.0 नाम देकर 3 चरणों में बांट दिया है. लॉकडाउन को खत्म करने की दिशा में सरकार का यह कदम बहुत अहम माना जा रहा है. सरकार ने इसे अनलॉक-1 नाम दिया है. सरकार की योजना कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट देने की है.

इससे लोगों को लगभग 2 महीने से अधिक समय से चले आ रहे लॉकडाउन से निजात मिलेगी. अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं होगी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में विस्फोट के कारण पड़ोसी राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी थीं. रविवार (31 मई) तक पड़ोसी राज्यों में केवल जरूरी सामान और सेवा को ही आवागमन की अनुमति थी.

अपने हिसाब से रोक लगा सकते हैं राज्य
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य अपने हिसाब से रोक लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना पहले से देनी होगी और नियमों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने अगले एक महीने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे. 8 जून से केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ धार्मिक स्थानों, मॉल और रेस्तरां खोलने की भी इजाजत दे दी है. इन प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अन्य नियमों का पालन करना होगा.

हरियाणा सरकार ने सील कर दिए थे अपने बॉर्डर

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था. दिल्ली में कोरोना के मामलों में विस्फोट के कारण हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे. इससे लगभग 15 दिन तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया गया. हालांकि बाद में हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राज्य में आवागमन करने की अनुमित दे दी थी. इसी कारण से दिल्ली-नोएडा और दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर पर शनिवार को भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला था.

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