उत्तराखंड के 13 जिलों के DM को क्वारंटाइन सेंटर में करने होंगे ये तेरह इंतजाम!
आपदा प्रबंधनएवं पुनर्वास विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने 13 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को अपग्रेड किया जाना है. जिसमें सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि सेंटर में बिजली और पानी की व्यवस्था हो.
प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर्स में खराब इंतजाम की खबरों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) के सख्त रुख से अब इन सेंटर्स की हालत ठीक होने की उम्मीद जगी है. हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार (State Government) के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने 13 जिलों के डीएम को आदेश जारी किए हैं. इन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स को 13 तरह की सुविधाओं से लैस करने को कहा गया है. अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वो क्ववारंटाइन सेंटर्स का दौरा कर इनकी हालत पर रिपोर्ट पेश करें. जिसके बाद सरकारी स्तर पर खलबली मची हुई है.
इस कारण देर रात आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने प्रदेश के सभी डीएम को क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन का फरमान सुना डाला. जिसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स में 13 तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
व्यवस्था नंबर 1-
बिजली पानी की व्यवस्था
व्यवस्था नंबर 2-
पेयजल
हर क्वारंटीन सेंटर में पेयजल की उपलब्धता किसी भी हाल में होनी चाहिए. ताकि क्वारंटाइन किए गए लोग पीने के पानी के लिए परेशान न हों.
व्यवस्था नंबर 3-
स्वच्छता और नियमित सैनिटाइजेशन
सचिव बगौली ने लिखा है कि क्वारंटीन सेंटर्स में सफाई के साथ रेगुलर सैनिटाइजेशन हो. ताकि संक्रमण की रोकथाम हो सके.
व्यवस्था नंबर 4-
स्वच्छ बिस्तर
क्वारंटाइन किए लोगों को सरकार साफ-सुथरा बिस्तर देगी. ताकि संक्रमण का खतरा न हो.
व्यवस्था नंबर 5-
शौचालय और स्नानागार
दरअसल कई सेंटर्स में शौचालय न होने की खबर सामने आ रही थी. जिससे क्वारंटाइन किए लोगों के सामने अजीब सी मुसीबत थी. इसके अलावा स्नानागार यानी बाथरूम न होने की वजह से महिलाओं को विशेष तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में जहां ये व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था करनी होगी.
व्यवस्था नंबर 6-
कम के कम तीन समय का पौष्टिक भोजन
सरकार ने तय किया है कि अब क्वारंटीन किए लोगों को कम से कम तीन समय पौष्टिक भोजन दिया जाएगा.
व्यवस्था नंबर 7-
शिकायत हेतु उच्च अधिकारियों के नंबर
क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए लोगों के पास जिले के उच्च अधिकारियों के नंबर हों. ताकि दिक्कत होने पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकें.
व्यवस्था नंबर 8-
नियमित करती चिकित्सीय परामर्श
क्वारंटाइन किए गए लोगों का नियमित चैकअप हो. ताकि पता लग सके कि ये लोग कहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में तो नहीं आ रहे.
व्यवस्था नंबर 9-
24 घंटे केयरटेकर की उपलब्धता
क्वारंटाइन सेंटर में 24 घंटे केयर टेकर होना चाहिए. ताकि वहां रहने वाले लोगों का ध्यान रखा जा सके.
व्यवस्था नंबर 10-
क्या करना है और क्या नहीं करना है यह लिखे हुए बोर्ड
सेंटर में यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि क्वारंटाइन के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं. ताकि लोग जागरूक हो सकें.
व्यवस्था नंबर 11-
मनोरंजन की व्यवस्था
क्वारंटाइन किए गए लोग 10 से 14 दिन तक बोर न हों. इसलिए सेंटर्स में किसी न किसी तरह के मनोरंजन की व्यवस्था करने का निर्णय हुआ है.
व्यवस्था नंबर 12-
मास्क सैनिटाइजर की उपलब्धता
यहां रहने वाले लोगों को सरकार मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध कराएगी.
व्यवस्था नंबर 13-
सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन
क्वारंटीन सेंटर्स में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.