टैक्स में कम कटौती का सर्टिफिकेट 30 जून तक मान्य!
नई दिल्ली,VON NEWS: वित्त मंत्रालय ने COVID-19 से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए कम टैक्स या शून्य टैक्स कटौती का आवेदन करने वालों को राहत देने का मंगलवार को ऐलान किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक आदेश के जरिए ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिनका कम या शून्य TDS/TCS कटौती का आवेदन निपटारे के लिए लंबित है।
विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट जरी किया गया था और अगर उनका आवेदन लंबित है तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ाई जा रही है। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स को 2019-20 में कम या शून्य कटौती का सर्टिफिकेट जारी किया गया था और जो वित्त वर्ष 2020-21 में इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनके सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।
VOICE OF NATION NEWS प्रदेश में ही नही देश में भी प्रतिष्ठित होती मीडियापोर्टल की हिंदी व अंग्रेजी वेबसाइट है तथा उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है । आपकी खबर हमारे news channel पर भी प्रसारित की जाती है www.voiceofnationnews.com में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें voiceofnation18@gmail.com या vonnews8@gmail.com पर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 7579193109 ( मुख्य संपादक श्री मनीष वर्मा जी ) पर भी संपर्क कर सकते हैं।
यह भी पढ़े: डॉक्टरों और नर्सों से मकान खाली कराने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई