पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को समझाने के लिए भजन-कीर्तन करना पड़े तो वो भी करिए
नई दिल्ली.VON NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पलायन करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को राहत दिए जाने की याचिका पर सुनवाई की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने 22 लाख 88 हजार लोगों के खाने और रहने का प्रबंध किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों को खाना और रहना मुहैया कराया गया है, उनमें जरूरतमंद, प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। गृह सचिव ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच को बताया कि अब एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं है।
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 24 घंटे के भीतर कोरोनावायरस पर विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाए और जानकारी देने के लिए पोर्टल भी बनाया जाए। सीजेआई ने कहा कि अगर आपको प्रवासी मजदूरों को समझाने के लिए भजन और कीर्तन भी करना पड़े तो वह करिए। केंद्र ने कहा कि लोगों में दहशत ना फैले इसके लिए हम काउंसिलिंग मुहैया पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही धर्मगुरुओं से भी बात करेंगे।
एडवोकेट एए श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से पलायन करने वाले मजदूरों को खाना और रहने का स्थान मुहैया कराने के लिए निर्देश देने की अपील की थी।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा समय में लोगों के बीच डर और दहशत कोरोनावायरस से बड़ी समस्या बन रहा है। केंद्र सरकार इस मामले में बताए कि उसने इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है।
सोमवार को कोर्टरूम में क्या हुआ
याचिकाकर्ता: प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर पैदल चल पड़े हैं। न तो परिवहन के साधन हैं, न खाना और चिकित्सा सुविधा। इन प्रवासियों को ये सुविधाएं देने के लिए केंद्र और राज्यों को आदेश दिया जाए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: केंद्र व राज्य सरकारों ने इन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। हम उन उपायों के बारे में कोर्ट को बताना चाहते हैं। हमें मोहलत दी जाए।
याचिकाकर्ता: मजदूरों के पैदल निकलने से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए सरकारों के बीच सहयोग की कमी है।
चीफ जस्टिस: हम उन मामलों में दखल देना नहीं चाहते, जिसके लिए केंद्र या राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं।
याचिकाकर्ता: कुछ काउंसलर नियुक्त किए जाने चाहिए, जो शहर से गांव जा रहे लोगों को समझा सकें।
चीफ जस्टिस: देश में इस समय लोगों में डर और दहशत कोरोना से कहीं बड़ी समस्या है। इस बारे में केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश करे।
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