Coronavirus की वजह से भी एडवांस में निकाल सकते हैं पीएफ,

नई दिल्ली.VON NEWS: श्रम मंत्रालय ने छह करोड़ EPF Subscribers को तीन माह के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि पीएफ खाते से निकालने की अनुमति दे दी है। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए ये फैसला किया गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इस फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने इसके साथ ही कोरोनावायरस से मुकाबले के लिए कई और राहत भरे उपायों की घोषणा की थी।

ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ फंड में जमा राशि

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4.  केवाईसी से जुड़ी जानकारी सही है तो अब आप ‘Online Services’ टैब पर जाइए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को सेलेक्ट कीजिए।

5. ‘Claim’ स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है। आप अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई

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