Driving License और वाहन से संबंधित कागजात की वैधता 31 दिसंबर को हो जाएगी खत्म!

नई दिल्ली,VON NEWS: नए साल का आगाज कई नए नियम और नई गाड़ियों की लांचिंग लेकर आ रहा है, जिसमें से कुछ नियम आपको परेशान भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी से सख्ती बरते तो आपको इससे छूटकारा मिल सकता है। बता दें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है, तो आपको इसके रिन्यू के लिए जल्द ही आवेदन करना होगा क्योंकि सरकार द्वारा दी गई छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी।

यानी 31 दिसंबर के बाद आपको जुमाना भरना पड़ सकता है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों को समाप्त करने की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि को नवीनीकृत करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया था। लेकिन अब इसे नौ महीन तक बढ़ाने के बाद समाप्त किया जा रहा है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कुछ समय पहले ही सभी परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है। जिसके लिए राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस बातचीत में उन्होंने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करके अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने का भी अनुरोध किया।

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