बजट में करदाताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर
नई दिल्ली,VON NEWS: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2021 पेश कर हैं। वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि यह सौ वर्षों का सबसे अच्छा बजट होगा। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। मांग बढ़ाने के उद्देश्य से इस बजट में करदाताओं को राहत दिये जाने की उम्मीद है। वेतनभोगी लोगों को उम्मीद है कि बजट के जरिए कुछ कर लाभों में विस्तार किया जा सकता है। आईसीएआई जैसी संस्थाओं ने सरकार से सेक्शन 80सी के तहत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की हुई है।
वित्त मंत्रालय ने पिछले बजट में सैलरी क्लास के लिए आयकर के दो विकल्प दिये थे। ये विकल्प वित्त वर्ष 2020-21 से प्रभावी हैं। करदाता अपना आयकर रिटर्न भरते समय इन दोनों मे से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। इन दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया।
पिछले बजट में लाए गए नए टैक्स स्लैब में दरों के अलावा बड़ा फर्क यह है कि इसमें विभिन्न तरह की छूटों को खत्म कर दिया गया है, जबकि पुराने/मौजूदा टैक्स स्लैब में विभिन्न तरह की टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है। साथ ही सभी मामलों में आयकर देनदारी के साथ 4 फीसद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। आइए इन दोनों टैक्स स्लैब के बारे में विस्तार से जानते हैं।
बजट 2020 में लाया गया नया टैक्स स्लैब
आम बजट 2020 में लाए गए टैक्स स्लैब में दरें तो कम हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली व अन्य दूसरी कर छूटों को समाप्त कर दिया गया है। पिछले बजट में लाए गए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसद की दर से टैक्स है। साथ ही यू/एस 87ए के तहत 12,500 रुपये की कर छूट प्राप्त है।
तीन लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर भी पिछले वर्ग की तरह ही 5 फीसद की दर से टैक्स है और यू/एस 87ए के तहत 12,500 रुपये की कर छूट प्राप्त है। इस तरह इस टैक्स स्लैब में पांच लाख रुपये तक की आय तक 87ए के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी।