प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
Revenue Secretary Sanjay Malhotra Said in a Interview
प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024-2025 में इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में बदलाव करके मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. अब 7.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा. वहीं, इस बार के बजट (Budget 2024) में एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया गया है. जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे लेकर निवेशकों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है. वहीं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने से रियल एस्टेट में डील करने वाले ज्यादातर लोगों को बहुत फायदा होगा.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैल्कुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने से निवेशकों को क्या फायदा होगा? राजस्व सचिव ने इसका जवाब देते हुए कहा, “शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दो कैटेगरी है. Mutual Funds और Funds of Funds. सभी संपतियां जो कैपिटल एसेट्स हैं. उनके गेन्स को ऊपर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है. हमारी सोच इसके पीछे ये है कि हम निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए प्रेरित करें.”