पुराने वाहनों को अब भरना पड़ेगा ग्रीन टैक्स! पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली,VON NEWS: अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से साफ करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले अब परामर्श के लिए राज्यों में जाएगा।

एक बयान के अनुसार, आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनिवार्य नवीकरण के समय 15 साल के बाद कर का भुगतान करना होगा। वर्तमान में, सभी वाणिज्यिक वाहनों को पहले दो वर्षों के बाद हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

आपको बता दें कि जिन शहरों में प्रदूषण काफी ज्यादा है वहां पर पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये रोड टैक्स का 50 प्रतिशत तक हो सकता है। पुराने वाहनों से नये वाहनों की तुलना में 10-25 फीसद ज्यादा प्रदूषण फैलता हैं। मजबूत हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन, और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी और खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी।

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