ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता खत्म होने पर अब 1 जनवरी से देना होगा जुर्माना,जाने

नई दिल्ली,VON NEWS: कोरोना के चलते देश में वाहन से संबंधित दस्तावेजों की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। जिसे सरकार ने मई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। लेकिन अब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो इसके लिए आपको सतर्क होने की जरूरत है।

बता दें, 31 दिसंबर के बाद यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेसं या वाहन से जुड़ा अन्य कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए आपको भारी जुर्मान देना पड़ सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट पिछले नौ महीने से चल रही है, देश में कोरोनो वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण इसे शुरू किया गया था।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की है।

जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है। वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू कराने का कार्य राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करके अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने का भी अनुरोध किया।

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