31 मार्च के बाद बीएस-फोर वाहन पंजीकरण नहीं

देहरादून VON NEWS: प्रदेश में बीएस-फोर श्रेणी के वाहन 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं होंगे। जिनके पास भी ऐसे वाहन हैं, उन्हें इनके पंजीकरण को 25 मार्च तक परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी सहायक संभागीय अधिकारी व पंजीयन अधिकारियों को इस संबंध में डीलर्स के साथ बैठक कर इसकी जानकारी देने को कहा है। साथ ही, ये भी निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलकर इनके पंजीकरण का कार्य किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये निर्देश दिए हैं कि पूरे देश में एक अप्रैल के बाद बीएस-फोर श्रेणी के वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इस क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों को पत्र भेजकर यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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