कोरोना की चपेट में न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ फीका, जानें किन राज्‍यों में क्‍या है पाबंदी!

नई दिल्‍ली,VON NEWS: कोविड-19 के नए वैरिएंट की पहचान पहले ब्रिटेन में और फिर दक्षिण अफ्रीका में की गई जिसके बाद प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया गया है। राज्‍यों ने अपनी जनता से इस बाबत अपील भी की है। इसमें लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि साल के अंत में लोगों की भीड़ न जमा होने पाए। तो जानें किन राज्‍यों में क्‍या है प्रतिबंध और क्‍या लेना है एहतियात ताकि संक्रमण न फैले।

महाराष्‍ट्र (MAHARASHTRA) 

– महाराष्‍ट्र में मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक स्‍थानों पर न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगाई गई है।

– राज्‍यभर में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है।

– सभी अनावश्‍यक दुकानें  व सेवाएं बंद रहेंगी।

– नए साल की सभा के लिए केवल 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी और यह सभा रात के 8 बजे से पहले आयोजित करने के निर्देश जारी हुए हैं।

– मुंबई के चर्च में खुले में सभा नहीं होगी और चर्च में भी आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जाएगी।

  तमिलनाडु (TAMIL NADU) 

– 31 दिसंबर व एक जनवरी को न्‍यू इयर सेलिब्रेशन के लिए तमाम  रेस्‍टोरेंट, क्‍लब, पब, रिसॉर्ट, बीच रिसॉर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है लेकिन यहां नाइट  कर्फ्यू का प्रावधान नहीं है।

– रेस्‍टोरेंट व पब को खुला रखने की अनुमति दी जाएगी लेकिन इसे कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

– मरीना बीच (Marina Beach) आम जनता के लिए बंद रखा जाएगा।

 कर्नाटक (KARNATAKA) 

– 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है।

– कर्नाटक के क्‍लबों, पबों, रेस्‍टोरेंट या इस तरह की जगह जहां शारीरिक दूरी का ख्‍याल रखे बगैर लोगों का समूह जमा होने की संभावना है उनपर रोक लगा दी गई है। यह रोक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक है।

राजस्‍थान (RAJASTHAN) 

– राजस्‍थान सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है। यह रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा।

– यहां के मार्केट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत रात के 7 बजे तक बंद करना अनिवार्य है।

–  राज्‍य में पटाखे चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

– सार्वजनिक स्‍थानों पर पार्टी आयोजित करने पर रोक है।

उत्‍तराखंड (UTTARAKHAND) 

– अन्‍य राज्‍यों की तरह ही उत्‍तराखंड ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देहरादून प्रशासन ने होटलों, बार, रेस्‍टोरेंट व अन्‍य सार्वजनिक स्‍थानों पर न्‍यू ईयर पार्टी मनाने पर रोक लगाई है।

– जारी निर्देशों व कानूनों का उल्‍लंघन करने वालों को सख्‍त सजा दी जाएगी। इन्‍हें आपदा प्रबंधन कानून 2005, महामारी अधिनियम के तहत सजा दी जाएगी। ये निर्देश देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश  में मान्‍य होंगे जहां लोगों के जमा होने की संभावना है।

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