दूसरे राज्यों की गाड़ी का दिल्ली में कटेगा चालान या मिलेगी राहत, पढ़िये

VON NEWS: अगर आप की कार दूसरे राज्य में पंजीकृत है और आप राजधानी दिल्ली में कार लेकर आ रहे हैं या दिल्ली में ही ऐसी कार चला रहे हैं तो आप अपने राज्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के लिए आवेदन कर दें। अन्यथा उसका भी चालान कट सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि चाहे कार दिल्ली की हो या दूसरे राज्य की, अगर एचएसआरपी नहीं है तो दोनों ही मामले में नियम-कायदे में आएंगे।

उन्होंने बताया कि फिलहाल यदि किसी के पास दूसरे राज्य में एचएसआरपी के लिए किए गए आवेदन की स्लिप होगी तो उसका चालान नहीं कटेगा। इस बाबत दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त केके दहिया ने कहा है कि अभी चालान काटने का अभियान बहुत सीमित स्तर पर चल रहा है। यह केवल लोगों को जागरूक करने के लिए है। लोग जल्द से जल्द अपने वाहन में एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर लगवा लें। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास आवेदन की स्लिप होगी तो चालान नहीं कटेगा।

यहां पर बता दें कि दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और बगैर रंगीन स्टीकर वाले वाहनों का 11,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। एक नियम का उल्लंघन करने का जुर्माना 5,500 रुपये है।

इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ये फैसला दिल्ली सरकार का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के तहत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह 2011 के आसपास का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दिल्ली सरकार का इसमें बहुत ही सीमित रोल है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम यह कहना चाहते हैं कि हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे।

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