अब पासपोर्ट के लिए नहीं कराना होगा दस्तावेज स्कैन, यहाँ पढ़े!

हल्द्वानी,VON NEWS: पासपोर्ट बनवाने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन और सहज हो गया है। एड्रेस, आइडी प्रूफ व एजुकेशनल प्रूफ के लिए अब दस्तावेजों की फोटो क्लिक कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा को डिजिलाकर से लिंक कर दिया है। गुरुवार से सेवा शुरू हो गई है।

पासपोर्ट के लिए आनलाइन आवेदन करते वक्त ही डिजिलाकर से दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) जाते वक्त मूल दस्तावेज व उसकी प्रमाणित प्रति साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 2015 में डिजिलाकर की शुरुआत हुई। 2018 में डिजिलाकर के दस्तावेजों को पासपोर्ट के लिए आवेदन के समय सत्यापन के तौर पर दिखाने के लिए मान्यता दी गई थी। अब डिजिलाकर पासपोर्ट सेवा केंद्र से लिंक हो गया है। कुमाऊं में काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर और अल्मोड़ा में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। काठगोदाम पासपोर्ट सेवा केंद्र के प्रभारी आइके दास ने बताया कि नई सुविधा के बाद आवेदकों को सुविधा होगी। हल्द्वानी में रोजाना 40 लोगों के दस्तावेजों की जांच होती है।

ये दस्तावेज कर सकेंगे शेयर

डिजिलाकर से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पेन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट व सॢटफिकेट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जन्मप्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, जीवन बीमा प्रमाण पत्र, आर्म लाइसेंस शेयर किए जा सकते हैं।

ऐसे करें इस्तेमाल

आनलाइन आवेदन करते समय एनक्लोजर्स में एड्रेस, आईडी प्रूफ व मार्कशीट की प्रति अपलोड करते समय दाई ओर अपलोड विद डिजिलाकर  विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक होते ही डिजिलाकर में मौजूद दस्तावेज सीधे अपलोड हो जाएंगे। अभी तक आवेदक को दस्तावेज स्कैन कर पीडीएफ फार्मेट में अपलोड करने होते थे। बाद में मूल दस्तावेज व एक सेट फोटो कापी के साथ पीएसके जाना होता था।

यह है डिजिलाकर

डिजिलाकर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू वर्चुअल लाकर है, जो डाक्यूमेंट को आनलाइन रूम में स्टोर करता है। पेन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, मार्कशीट समेत कोई भी सरकारी प्रमाणपत्र स्टोर किया जा सकता है। डिजिलाकर खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

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