पहली जनवरी से जीएसटी के लागू होंगे कई नए नियम, जानिए-
कानपुर,VON NEWS: एक जनवरी से जीएसटी में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाले कारोबारियों जीएसटी पोर्टल से इनवाइस काटना होगा। ई- वे बिल की अवधि में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा धारा 36(4) में 10 की जगह 05 फीसद आइटीसी अनुमन्य की जानी है। कारोबारी इन सभी नियमों को लेकर अभी से परेशान हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक साथ कई परिवर्तन से वे कैसे कारोबार को समायोजित करेंगे।
- सौ करोड़ से अधिक सालाना विक्रय धन वाले कारोबारियों को भी अब ‘ई-इनवायस” जीएसटी की विभागीय वेबसाइट से ही जेनरेट कर ‘क्यूआर” कोड के साथ जारी करनी होगी।
- धारा 36(4 ) में बदलाव होने जा रहा है। अब जीएसटीआर 2बी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगी, उसमें केवल पांच फीसद का अधिकतम इजाफा ही किया जा सकता है। अभी तक दस फीसद तक अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती थी। इससे कारोबारियों के सामने पूंजी फंसने का संकट खड़ा हो सकता है। खरीदार की गलती नहीं होने पर भी उसे मुश्किल होगी और उसका पंजीयन तक निरस्त हो सकता है।
- जिन कारोबारी की मासिक बिक्री पचास लाख से अधिक है वे अब टैक्स की पूरी राशि को आइटीसी से समायोजित नहीं कर सकेंगे। वे अधिकतम 99 फीसदी समायोजन कर सकेंगे। बाकी एक फीसद राशि उन्हें चालान के जरिए नकद जमा करनी होगी। हालांकि यदि कारोबारी ने पिछले दो वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक आयकर का भुगतान किया है। धारा-54 के तहत एक लाख से अधिक का रिफंड विभाग से प्राप्त हुआ हो, तब उन्हें एक फीसदी नगद धनराशि जमा कराने से मुक्ति मिल जाएगी।