वकीलों का चुनाव ऐसा, घर जाकर वोट नहीं मांग सकते, जानिये
पानीपत,VONNEWS. वकीलों में चौधर की जंग अब तेज होने वाली है। बार एसोसिएशन के चुनाव को हलचल बढ़ गई है। चुनाव के लिए नियम और शर्तें भी लागू कर दी गई है। कोर्ट कांपलेक्स में सभी वकील एक-दूसरे से चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं।
बार एसोसिएशन के चुनाव छह नवंबर को होंगे। इससे पहले सभी नियम का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छह नवंबर को ही परिणाम सामने आ जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों ने 16 सितंबर को नामांकन कर दिया था, उनका नामांकन माना जाएगा। वह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो वकील अब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे 26 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं।
- चुनाव लड़ने के सिक्योरिटी राशि तय है। यह राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।
- वकीलों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे उम्मीदवार।
- चुनाव के समय के दौरान ज्यूडिशियल कांपलेक्स में होर्डिंग, बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसका नामांकन रद कर दिया जाएगा।
- 31 अक्टूबर तक सभी सदस्य लाइब्रेरी किताबें और चैंबर का बिजली बिल जमा करा दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
नामांकन 26 अक्टूबर तक सुबह दस से शाम चार बजे तक
- सिक्योरिटी राशि 26 अक्टूबर तक शाम चार से पांच बजे तक
- नामांकन वापसी 27 अक्टूबर को सुबह दस से दोपहर एक बजे तक
- 27 अक्टूबर को दोपहर एक बजे तक उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे
- 6 नवंबर को चुनाव होगा
- 6 नवंबर को ही शाम पांच बजे तक परिणाम घोषित होंगे