ATM में नहीं है CASH तो पड़ोस की दुकान से ले सकते हैं पैसा

नई दिल्ली. आप बिना ATM जाए कैश निकाल सकते हैं. पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें रखने वाली दुकानों से भी आपका यह काम हो सकता है. RBI ने ऐसे लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि जिसमें उनकी तरफ से लोगों के बताया गया है कि वह पीओएस का फायदा कैसे उठा सकते है.

ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

आरबीआई ने बताया है कि आप किसी भी पीओएस के जरिए कैश निकाल सकते हैं. लेकिन कैश निकालने के लिए आपको अपने डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी से लिंक इलेक्‍ट्रॉनिक कार्डों का भी इसके लिए इस्‍तेमाल किया जा सकता है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये भी पीओएस टर्मिनल से पैसा निकाला जा सकता है

दुकानदार देगा रसीद

इस सुविधा के लिए 1 फीसदी से ज्यादा चार्ज नहीं लग सकता. सुविधा के तहत टियर 3 से 6 तक के शहरों में एक कार्ड से 2,000 रुपये तक की निकासी की जा सकती है. टियर 1 और 2 में कैश निकासी की सीमा प्रति कार्ड 1,000 रुपये है.

सभी मर्चेंट इस्‍टैबलिशमेंट में यह सुविधा उपलब्‍ध नहीं है. यह सुविधा केवल उन्‍हीं दुकानदार के पास है जिन्‍हें बैंक ने सोचने-समझने के बाद इसकी इजाजत दी है. ऐसे दुकानदार को इस सुविधा के बारे में साफ तरह से लिखना है. अगर इसके लिए कोई चार्ज है तो वह भी बताना है. स्‍थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर एक्‍वायरर बैंक (बैंक जो पीओएस टर्मिनल लगाता है) अपने बोर्ड की मंजूरी के आधार पर पीओएस टर्मिनल पर कैश निकासी की सुविधा दे सकता है. क्षेत्रीय स्‍थानीय बैंकों को इस सुविधा को देने के लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी.
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