बैंक NPA एकाउंट में 3 महीने की ढील :लोन पर निर्माण शुरू करने को 1 साल का समय
नई दिल्ली ; केंद्र सरकार धीरे -धीरे देश की अर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु प्रयासरत हो गयी है व इसी क्रम में एक बड़े निर्णय के तहत केंद्र सरकार ने बैंक के NPA खाते के नियमो में बैंकों को 90 दिन यानी 3 माह की रियायत दे दी है व मोनोटोरियंम समय यानी लोन लेने से आगे 3 से 6 माह का समय मे यदि खाता NPA होता है तो वह NPA नही माना जायेगा ।
साथ ही यदि आपने निर्माण के लोन लिया है तो आप अब निर्माण एक साल तक शुरू कर सकते है आपको एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है ।
मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का पूर्ण प्रयास कर रही है व माना जा रहा है कि आने वाले समय मे सम्पूर्ण विश्व मे दो ही देश विकसित रहने में आगे रहेंगे जिनमे भारत व चीन का ही नाम है ।