डीएम/एसएसपी ने किया वैश्विक महामारी से निपटने हेतु पीस कमेटी की बैठक !
कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर निजामुद्दीन तबलीग जमात में शामिल व्यक्तियो, उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने तथा जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज दिनाॅक- 06.04.2020 को पुलिस कार्यालय के सभागार में श्री नितिन भदौरिया जिलाधिकारी अल्मोड़ा एवं श्री प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मस्जिदों के मुतवल्ली, मौलवी तथा हिन्दु संगठनों के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सम्भ्रान्त व्यक्तियों से अपने-अपने समुदाय के बाहरी राज्यों/देशों से आये लोगों की जानकारी, कोरोना महामारी के लक्षण दिखाई देने की जानकारी देकर पुलिस/प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गयी।
बैठक में दोनों समुदायों के नागरिकों द्वारा अपने विचार एवं समस्याओं से भी प्रशासन को अवगत कराया। डीएम व एसएसपी द्वारा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को निर्दशित किया गया है। एसएसपी अल्मोड़ा ने कहा कि किसी भी धर्म समुदाय के बारे में टिप्पणी कर किसी की भावनाओं को ठेस पहॅुचा कर हम करोना जैसी महामारी से नहीं लड़ सकते हैं। यह समय आपसी मतभेदों को भुलाकर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करें ।
श्री प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु चलाये जा रहे होटल/रिसोर्ट/होमस्टे चैंकिंग के दौरान दिनाॅक- 20.03.2020 को कृपाल सिंह बिष्ट संचालक कृपाल होमस्टे ग्राम मटेना डीनापानी में 10 विदेशी पर्यटक तथा श्रीमती हेमा बिष्ट पत्नी श्री कृपाल सिंह बिष्ट प्रबन्धक/स्वामी हिमालयन नन्दादेवी व्यू होमस्ट ग्राम मटेना में 12 पर्यटक मौजूद मिले। दोनों होम स्टे मालिको द्व विदेशियों के आने के सम्बन्ध सूचना से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जो कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रूल 1992 के पैरा 14 का उल्लंघन है। जिस पर दोनों होमस्टे मालिको को रजिस्टर न बनाने का कारण पूछा गया जिसका होटल मालिक द्वारा प्रमाणिक जवाब न दे पाने के कारण दिनाॅक- 05.04.2020 को एलआईयू निरीक्षक अल्मोड़ा द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में कृपाल सिंह बिष्ट एवं हेमा बिष्ट के विरूद्व कोतवाली अल्मोड़ा में मु0अ0सं0- 23/2020 धारा- 14 विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने जनपद के सभी होटल/गेस्ट हाउस प्रबन्धकों से अपील की है कि विदेशी राष्ट्रिक के प्रवास की सूचना प्रत्येक होटल/गेस्ट हाउस प्रबन्धक द्वारा 24 घण्टे के अन्तर्गत फार्म सी के माध्यम से आॅन-लाईन प्रेषित करें तथा आगन्तुकों के आगमन-प्रस्थान का पूर्ण विवरण हेतु रजिस्टर बनाया जाय। जनपद के सभी होटल प्रबन्धक/स्वामी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवास की सूचना समय से प्रेषित न किये जाने पर The Foreigners Act 1946 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
लाॅक डाउन का उल्लंघन कर ड्यूटी में बाधा डालते हुए पुलिस कर्मियों से हाथापाई व गाली-गलौच करने पर कोतवाली अल्मोड़ा ने एक युवक को किया गिरफ्तार, अभियोग पंजीकृत
लाॅक डाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने हेतु श्री प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा सभी थाना प्रभारियों लाॅक डाउन को सफल बनाने एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही के निर्देश पर दिनाॅक- 05.04.2020 को कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा एक युवक के विरूद्व राजकार्य में बाधा व हाथापाई करने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा श्री अरूण वर्मा ने बताया कि देवेश पन्त पुत्र तारा दत्त पन्त निवासी- पूर्वी पोखरखाली, अल्मोड़ा को लाॅक-डाउन के दृष्टिगत अनावश्यक घूमते पाये जाने पर ड्यूटी पर तैनात चैकी प्रभारी एनटीडी उ0नि0 सन्तोष देवरानी एवं अन्य द्वारा घूमने का कारण पूछा गया। जिस पर आक्रामक हो कर उसके द्वारा ड्यूटी में तैनात अधि0/कर्म0 के साथ हाथापाई, गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने के साथ साथ डयूटी में बाधा डालने पर देवेश पन्त को गिरफ्तार कर कोतवाली अल्मोड़ा में मु0अ0सं0- 24/2020 353/323/504/506/188 भा0द0वि0 व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी
श्री प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत लाॅक डाउन के दौरान नियमों का पालन न करने वालों एवं सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सर्तक दृष्टि रखते हुए कार्यवाही के निर्देश पर दिनाॅक- 05.04.2020 को थानाध्यक्ष चैखुटिया द्वारा द्वारा विनोद सिंह नेगी पुत्र मोहन सिंह नेगी, निवासी- ग्राम छाना बासभीड़ा चौखुटिया एवं प्रभारी थानाध्यक्ष सल्ट धर्मेन्द्र कुमार द्वारा जगदीश शर्मा पुत्र श्रीकान्त मणी शर्मा निवासी औलेत सल्ट द्वारा सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट प्रसारित किये करने पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनाॅक- 05.04.2020 को उक्त दोनों युवकों के विरूद्व थाना चौखुटिया एवं सल्ट में पुलिस अधिनियम की धारा-81 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी है। हिदायत दी कि भविष्य में सोशल मीडिया भड़काऊ पोस्ट शेयर न करें।
नियमों की अवहेलना करने पर 10 युवकों के विरूद्व अल्मोड़ा पुलिस ने की धारा-81 तथा 12 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही
लाॅक डाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने हेतु श्री प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा सभी थाना प्रभारियों लाॅक डाउन को सफल बनाने एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही के निर्देश पर दिनाॅक- 05.04.2020 को लमगड़ा पुलिस द्वारा 1. जीत राम पुत्र चैत राम निवासी कुंज जैंती 2- आन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी सिलपड़ जैंती 3- बहादुर सिंह पु चन्दु सिंह निवासी कुंज जैंती 4- गोविन्द नाथ पुत्र जगन्नाथ निवासी जैंती 5- यशपाल धौनी पुत्र खड़क सिंह निवासी जैंती 6- अमर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी जैंती थाना सोमेश्वर द्वारा 1-जोगा राम पुत्र प्रेम राम निवासी डोटियाल गांव 2-तारादत्त पंत पुत्र नित्यानंद पंत निवासी ताकुला सोमेश्वर कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा अभिषेक नेगी पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी थाना बाजार, कुल- 09 लोगों के विरूद्व लोक न्यूसैन्श पैदा करने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के अन्तर्गत कार्यवाही कर संयोजन जमा करवाया गया।
इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जनपद अल्मोड़ा पुलिस द्वारा कुल- 12 वाहन चालकों के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए संयोजन जमा करवाया गया।
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