आज से अमल में आ गए हैं टैक्स से जुड़े ये तीन बदलाव:
नई दिल्ली,VON NEWS: कोरोनावायरस से उपजे संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने कई वैधानिक चीजों के लिए समयसीमा को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। हालांकि, वित्त विधेयक 2020 एक अप्रैल, 2020 से लागू हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में प्रस्तावित कई संशोधन भी बुधवार को अमल में आ गए हैं। ये बदलाव इनकम टैक्स के प्रावधानों से जुड़े हैं, लाभांश वितरण कर से जुड़े है। ऐसे में आपके लिए इन परिवर्तनों के बारे में बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए।
हालांकि, नई कर प्रणाली के तहत कुछ शर्तों के तहत ही आपको कम दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसके तहत आपको हाउस रेंट अलाउएंस (HRA), सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट को छोड़ना होगा। ऐसे में किसी भी एक विकल्प को चुनने के लिए आपको अच्छे से पूरे गणित को समझना चाहिए।
वित्त विधेयक, 2020 में लाभांश वितरण कर (DDT) को हटा दिया गया है। कंपनियों द्वारा वितरित किए जाने वाले लाभांश पर यह टैक्स लगता था। अब तक कंपनियों को DDT पर 15 फीसद की दर से कर देना होता था। वहीं अगर सरचार्ज और सेस को भी जोड़ लिया जाए तो कंपनियों को लगभग 20.56 फीसद का लाभांश वितरण कर देना पड़ता था। एक अप्रैल से निवेशकों को लाभांश से प्राप्त आय पर निर्धारित स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। कंपनियों को 5,000 रुपये से अधिक लाभांश देने पर 10 फीसद की दर से TDS काटना होगा।
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