उत्तराखंड हाई कोर्ट हुआ और नरम : जनता बोली थैंक यू : चीफ जस्टिस महोदय
नैनीताल -VON NEWS (मनीष वर्मा)कोरोना वायरस से बचाव के लिये उत्तराखंड हाईकोर्ट में 15 अप्रैल तक केवल अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी ।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में हुई फुल बैंच में लिये गए गए निर्णयों की अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा आज शाम को जारी की गई ।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि 20 मार्च से हाईकोर्ट में केवल मृत्युदंड,बंदी प्रत्यक्षीकरण व सुरक्षा, सम्पत्ति ध्वस्तीकरण,जमानत प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई होगी । इन अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को मामले की अर्जेंसी का कारण बताना होगा । अधिवक्ता अर्जेंट मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट परिसर के बाहर रखे जा रहे ड्राप बॉक्स में भी डाल सकते हैं । जिस पर सम्बंधित न्यायधीश निर्णय लेंगे । इसके अलावा अन्य सभी लंबित मामले सुनवाई को पेश नहीं होंगे ।