सड़क के किनारे बने मंदिर को दो माह में हटाने के आदेश
नैनीताल VON NEWS : हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में सार्वजिनक भूमि पर सड़क के किनारे बने साईं मंदिर को दो माह में हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
चार मार्च 2020 को हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च को 23 मार्च तक हटाने के आदेश दिए थे। जिसमें से ऋषिकेश के साईं सेवा समिति को भी सड़क के किनारे निर्मित मंदिर को हटाने का नोटिस प्रशासन द्वारा दिया गया था। इस नोटिस पर रोक लगाने के लिए साईं सेवा समिति द्वारा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितम्बर 2009 में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वे सार्वजनिक स्थानों व सरकारी भूमि पर 29 सितम्बर 2009 के बाद अतिक्रमण करके बनाए गए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च को हटाए लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।