सजा सुनते ही रोए सभी दोषी:
नई दिल्ली,VON NEWS: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश से कई बार विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को जैसे ही 10 साल की सजा सुनाई तो उनका बुरा हाल हो गया। कोर्ट रूम में सजा सुनते ही कुलदीप सिंह सेंगर सन्न रह गया, मानो सदमे में चला गया हो। वहीं, शुक्रवार को सजा मिलने के बाद सभी दोषी अदालत में रोने लगे, जबकि उनके परिजन भी कोर्ट रूम के बाहर बिलख पड़े।
पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सहित सात दोषियों को 10 साल कारावास
यहां पर बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सहित सात दोषियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई पर 10-10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कुलदीप सेंगर ने खुद को बेकसूर बताते हुए दया की भीख मांगी थी। कुलदीप सेंगर ने बृहस्पतिवार को अदालत में कहा था कि अगर उसने कुछ किया है तो फांसी पर लटका दो और आंखों में तेजाब डाल दो। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने अधिकतम सजा की मांग की थी, जोकि इस मामले में उम्र कैद है। कम सजा मिलने पर पीड़ित पक्ष ने नाराजगी जताई है।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से 55 लोगों की गवाही हुई थी, जबकि आरोपित पक्ष की तरफ से 9 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। सीबीआइ ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों के बाद कुलदीप सेंगर पर भी ट्रायल हुआ। सीबीआइ की तरफ से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता के पिता को मारा गया था। इस दौरान उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई। इस वजह से घटना के चौथे दिन 9 अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक पर झूठा केस दर्ज किया गया था और यह सब कुलदीप सेंगर के इशारों पर हुआ था।
किस किस को मिली सजा
- कुलदीप सेंगर, पूर्व विधायक
- कामता प्रसाद, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर
- अशोक सिंह भदौरिया, तत्कालीन एसएचओ
- विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा
- बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह
- शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह
- जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह
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