होली बाद मस्जिद के लिए ट्रस्ट का होगा ऐलान

लखनऊ VON NEWS: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरकार द्वारा दी गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के संबंध अभी ट्रस्ट के नाम व उसके स्वरूप का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले विवाद शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ की बैठक पर सवाल उठाए हैं। कहा- ट्रस्ट के गठन की बैठक में पक्षकारों को नहीं बुलाया गया। हम चाहते हैं कि, रौनाही में बोर्ड मस्जिद न बनवाए। वहां 22 मस्जिदें पहले से हैं। नई मस्जिद की जरुरत नहीं है। सरकार ने खेती की जमीन दी है तो उस पर अनाज उगाया जाए, जिसे भगवान राम व अल्लाह के नाम गरीबों को बांटा जाए।

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सरकार ने मुस्लिम पक्ष को जमीन दी है।यूपी सरकार ने जमीन दी थी    

राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का गठन किया गया था। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बीते 24 फरवरी को बोर्ड ने सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया था। फिलहाल, चर्चा ये भी है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जमीन पर बोर्ड मस्जिद नहीं बनाएगा। मस्जिद के लिए बोर्ड नई जमीन खरीद सकता है।

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