निगम क्षेत्र के निवासियों को चुकाना होगा हाउस टैक्स
हल्द्वानी,VON NEWS:लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार नगर निगम हाउस टैक्स की नई दरें तय करने में कामयाब रहा। निगम क्षेत्र में शामिल नए वार्डों को ध्यान में रखते हुए इस बार हाउस टैक्स की दरें महज 15 फीसद ही बढ़ाई गई हैं। यानि कि, 1000 वर्ग फीट के घर में रहने वालों को अब सालाना 360 रुपये अधिक टैक्स चुकाना होगा। हाउस टैक्स की नई दरों का गुरुवार को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जो कि अप्रैल से लागू होंगी।
गौरतलब है कि पूर्व में नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में 40 से 50 फीसद की बढ़ोतरी की कवायद शुरू की थी। अनंतिम दरों के प्रकाशन के बाद लोगों से आपत्तियां मांगी गई। अत्यधिक टैक्स का बोझ बढऩे की डर से बड़ी संख्या में आपत्तियां निगम के पास आई। अंतिम दिन तक 192 आपत्तियां दर्ज की गई। इस बीच निगम प्रशासन लगातार आपत्तियों का निस्तारण कर हाउस टैक्स की दर कितनी बढ़ाई जाए इसपर मंथन करता रहा।
आखिरकार टैक्स चार्ट तैयार कर ली गई। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने बताया कि हाउस टैक्स की नई दरें लगभग फाइनल हो गई है। जन सामान्य के सूचनार्थ अंतिम दरों का प्रकाशन गुरुवार को किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार आरसीसी छत युक्त पक्के मकान का प्रति वर्ग फीट मासिक किराया अब 90 पैसे हो जाएगा। जो कि पूर्व में 75 पैसे था। इसी तरह बिना आरसीसी छत वाले पक्के मकान के लिए 45 से 85 पैसे अधिक टैक्स देना होगा।
खाली भूखंड पर भी लगेगा टैक्स
नगर निगम ने इस बार खाली भूखंड पर भी टैक्स लगाने का मन बनाया है। जो कि पहली बार होगा। हालांकि अभी इसकी दरें तय नहीं की गई हैं।
टैक्स में 40 फीसद तक छूट
नगर निगम टैक्स में छूट देता है। घर को बने हुए दस साल से कम होने पर 25 फीसद, 10 साल से अधिक होने पर 32.5 व 20 वर्ष से अधिक पुराने घर पर 40 फीसद छूट दी जाती है। छूट वास्तविक टैक्स के बजाय वार्षिक असेसमेंट पर दी जाती है। इसके अलावा समय पर टैक्स भरने पर भी अतिरिक्त छूट मिलती है।
नए वार्डों में अभी केवल व्यवसायिक टैक्स
हालांकि, नगर निगम की ओर से बढ़ाई जाने वाली हाउस टैक्स की 15 फीसद दरें 27 नए वार्डों के आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी। निगम के मुताबिक अभी फिलहाल टैक्स की नई दर केवल व्यवसायिक भवनों पर लागू होगी। जिनमें ब्यूटी पार्लर, दुकान, होटल आदि शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य वार्डों में एक हजार स्क्वायर फीट पर बने आवासीय व व्यवसायिक भवनों पर अब 1800 की जगह 2160 रुपये हाउस टैक्स देना होगा।
विभिन्न श्रेणियों में नई दरें (प्रति वर्ग फीट पैसे में)
श्रेणी पुरानी दरें नई दरें
आरसीसी युक्त पक्का भवन 35 से 75 50 से 90
अन्य पक्का भवन 30 से 70 45 से 85
कच्चा भवन 20 से 40 35 से 55
फार्मूला
घर का कारपेट एरिया 1000 वर्ग फीट
टैक्स की दर (प्रति वर्ग फीट) 0.90 रुपये
वर्ष का असेसमेंट 1000*12*0.90 \क्र= 10,800
वास्तविक टैक्स (असेसमेंट का फीस फीसद) 2,160
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