नौकरी के शुरुआती 10 सालों में शिक्षकों को नहीं मिलेगा तबादला,
नई दिल्ली, VON NEWS: असम सरकार शिक्षकों के लिए एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके मुताबिक भर्ती के बाद शुरुआत के 10 सालों तक कोई ट्रांस्फर नहीं किया जाएगा। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान असम के शिक्षा मंत्री हिमांता बिस्वास सर्मा इस बिल के बारे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम शिक्षकों के ट्रांस्फर का निर्धारण करने के लिए अधिनियम लाएंगे। इसके मुताबिक पोस्टिंग जिले में शिक्षक को शुरुआत में 10 साल तक नौकरी करनी होगी और किसी भी स्थिति में उनका ट्रांस्फर नहीं किया जाएगा।
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