नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले को दस साल की जेल

हल्द्वानी, VON NEWS: : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की अदालत ने नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में 65 हजार रुपये बतौर जुर्माना अदा करना होगा।

हल्द्वानी शहर की थी घटना

24 मार्च 2018 को मुखानी थानाक्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी स्कूल से आने के बाद अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी न मिलने पर भाई की तहरीर के बाद 27 मार्च को मुखानी थाना पुलिस ने अल्मोड़ा जिले के दन्या क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसौली निवासी कमलेश उर्फ कमल पुत्र ठाकुर राम के खिलाफ 376, 363, 366 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

बहलाकर किशोरी को ले गया था साथ

पीडि़ता के भाई के मुताबिक कमलेश उसकी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनीता जोशी के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत में दस गवाहों का परीक्षण कराया गया। सपूतों व गवाहों को ध्यान में दखते हुए अदालत ने कमलेश उर्फ कमल को दस साल की सजा सुनाई। मामले की विवेचना पहले एसआइ महेंद्र राज फिर प्रीति सिंह द्वारा की गई।

बाहर घूमने को मना किया तो घर छोड़कर निकला बेटा

लालकुआं : हाईस्कूल के छात्र को पढ़ाई के लिए पिता ने डांट क्या दिया कि वह नाराज होकर घर से बिना बताए निकल गया। अनहोनी से आशंकित परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराकर बेटे को तलाशने की गुहार लगाई है। वन विकास निगम के डिपो नंबर चार निवासी वन निगम कर्मी पान सिंह बिष्ट ने कोतवाली में गुमशुदगी देते हुए कहा है कि 26 फरवरी की शाम 17 वर्षीय बेटा घर से बिना बताए चला गया। पिता ने बताया कि उन्होंने बोर्ड परीक्षा नजदीक देखते हुए बेटे को ज्यादा घूमने से मना किया था।

यह भी पढ़े

कहीं आप तो नहीं Orphan Disease के शिकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button