38 फीसद अधिकारियों का पद रिक्त
काशीपुर, VON NEWS :“उत्तराखंड” मेें प्रदेश के उपभोक्ता केसों का फैसला करने वाले अधिकारियों के 38 प्रतिशत पद रिक्त हैैं। राज्य की सबसे बड़ी अदालत व प्रदेश के सभी 13 जिला फोरमों की अपील सुुनने वाले उपभोक्ता आयोग तथा तीन जिलों के जिला उपभोक्ता फोरमों का अदालती काम काज ठप है। ऐसे में उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा हैै। यह खुलासा सूचना अधिकार से सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ।
आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने मांगी सूचना
“काशीपुर” निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने राज्य में उपभोक्ता फोरम व आयोग में उपभोक्ता केेसों का फैसला करने वालेे अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में राच्य उपभोक्ता आयोग की लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी वंदना शर्मा नेे 22 फरवरी 2020 से सूचना उपलब्ध कराई है। राज्य में 13 जिला उपभोक्ता फोरमों में 14 पद तथा राज्य उपभोक्ता आयोग में दो पद रिक्त हैं, जिसके कारण राज्य उपभोक्ता आयोग तथा तीन जिलों में उपभोक्ता केसों का फैसला नहीं हो पा रहा हैै। जहां प्रदेश भर के जिला फोरमों के आदेशों की राज्य उपभोक्ता आयोग में लम्बित अपीलों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं 20 लाख से एक करोड़ तक के उपभोक्ता केसों का आयोग में फैसला नहीं हो पा रहा हैै।
केवल दो जिलों में उपभोक्ता फोरम में काम सुचारु
वर्तमान में केवल दो जिलों में ही उपभोक्ता फोरम सुचारु चल रहे है, शेष आठ जिलों में भी सदस्य न होने के कारण सुचारु रूप सेे उपभोक्ता फोरम नहीं चल पा रहे हैं। सूचना के अनुसार राच्य उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता केसों व अपीलों का फैसला 01 अगस्त 2019 से नहीं हो पा रहा हैै। आयोग में 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य तथा 01 अगस्त 2019 से पुरुष सदस्य का पद रिक्त हैै।
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