सैंपल पेपर की त्रुटियां सुधारने के लिए दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली,VON NEWS: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12 के अकाउंटेंसी सैंपल प्रश्नपत्रों में त्रुटियों को सुधारने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका को निम्न स्तर की बताते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता रविंद्र नाथ दुबे पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य पीठ ने कहा कि “परीक्षा पेपर” के बजाय आप सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि मॉडल पेपर छात्रों के अभ्यास के लिए होते हैं। याचिकाकर्ता ने जब पीठ के समक्ष दलील पेश करने की कोशिश की तो पीठ ने कहा कि आप पर लगाया गया जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता 26 वर्षों से अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीएसई की “वेबसाइट“ पर दिए गए सैंपल पेपर में आठ मौलिक और वैचारिक रूप से गलत उत्तरों को हटाने का निर्देश दिया जाए।
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