तीन साल में 1811 संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द आतंकी गतिविधि फैलाने वालो संगठनों पर सरकार का एक्शन

आतंकी गतिविधि फैलाने वाले संघों पर सरकार का एक्शन, तीन साल में 1811 संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द
नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 2019 से 2021 तक 1,811 संघों के विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने टीएमसी के सांसद सौगत राय के एक प्रश्न का लिखित जवाब दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि FCRA, 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पिछले तीन साल 2019 से 2021 के दौरान 1811 संगठनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए।

नित्यानंद राय ने कहा कि जब भी गृह मंत्रालय को आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए विदेशी चंदा के उपयोग से संबंधित कोई इनपुट मिलता है। तब FCRA, 2010 और अन्य मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। उस समय आशंका जताई गई थी कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में चंदा भेजकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर 1969 की शुरुआत में भी संसद में चर्चा की गई थी।

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